Home विषयअपराध उमेश पाल किडनैपिंग के 17 साल माफिया अतीक अहमद दोषी करार हुई उम्रकैद

उमेश पाल किडनैपिंग के 17 साल माफिया अतीक अहमद दोषी करार हुई उम्रकैद

by Praarabdh Desk
727 views

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस मे प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक समेत तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी दोषी करार देते हुए अतीक सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है । जबकि अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 में दोषी माना है.

उमेश राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह था. आरोप है कि अतीक ने उमेश पाल का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की थी और उस पर बयान बदलने का दबाव डाला था. इस मामलेमें अतीक और उसके भाई समेत 11 आरोपी हैं. लेकिन इस फैसले से पहले चौंकाने वाली बात ये है कि उमेश की एक महीने पहले ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी

28 फरवरी 2006 : राजूपाल मामले में गवाह उमेश पाल का अपहरण

राजू पाल की हत्या के केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे. जबकि पुलिस ने चार अज्ञात को आरोपी बनाया था. इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था. उमेश का 28 फरवरी 2006 में अपहरण हुआ था. इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था.

 

5 जुलाई 2007: अतीक और उसके भाई पर अपहरण का केस

एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. उमेश के मुताबिक, जब उसने अतीक अहमद के दबाव में गवाही से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया. इस मामले में 11 आरोपी बनाए गए थे.

24 फरवरी 2023: उमेश पाल की हत्या

प्रयागराज में 24 फरवरी को दिनदहाड़े राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे, तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी. इस दौरान बम भी फेंके गए थे. इस हमले में उमेश पाल और उनके दो गनर्स की की मौत हो गई थी. उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है.पुलिस इस मामले में असद समेत 5 शूटरों की तलाश में जुटी है.

प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, हनीफ, दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया.

Related Articles

Leave a Comment