Home विषयअर्थव्यवस्था फिर भी निर्मला टैक्स लेती है -2

फिर भी निर्मला टैक्स लेती है -2

by Sharad Kumar
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CMEI रिपोर्ट के डाटा के अनुसार देश में बेरोजगारी 2023- 24 में 44.49% तक पहुंच चुकी है इसी आर्टिकल में आगे लिखा है की AI  के आने से देश में रोजगार के अवसर कम हुए है चाहे हाई लेवल का वर्क हो या फिर लौ लेवल का वर्क हो सभी में AI की वजह से फर्क पड़ा है ! अब सोने और चाँदी और मकान जमीन पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है पहले यह इंडेक्सेशन 20% टैक्स लेते थे अब यह घटकर 12.5% कर दिया है अब आप ये सोचेंगे की यह तो अच्छी बात है लेकिन इसके साथ लगने वाले इंडेक्सेक्शन बेनीफिटिस को खत्म कर दिया है

समझने वाली बात है की आपको याद होगा की सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था की मोदी 3.0 के आने के बाद दिल्ली में अगर आज हर घर की कीमत को 3 गुना बढ़ा दिया जाये तो आज के टाइम पर प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी की लोगो को इसका फायदा होगा पर ये गलत है आइये समझते है की इससे  एक गरीब इंसान जो अपने लिए एक घर या जमीन लेना चाहता है वो बढ़ी हुई कीमत की वजह से अब वो इसका सपना भी नहीं देख सकता क्यूंकि उसे उस प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी टैक्स के रूप में इस स्थिति को रियल स्टेट Bubble  कहते है जिसमे अगर आप कोई घर, जमीन , अपार्टमेंट आज के समय में खरीदते है तो टैक्स के रूप में आपको उसके लिए 1 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे

अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को साल 2001 से पहले खरीदा है तो आपको इंडेक्सेशन के फायदे मिल जायेंगे मतलब आपको काम टैक्स चुकाना होगा लेकिन उसके बाद खरीदी हुई जमीन या अपर्टमेंट पर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा

अब बात करते है सरकार के दूसरे टैक्स पर जिसे एंजेल टैक्स कहते है यह टैक्स सरकार तब लगाती है जब कोई  अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है। मान लीजिए किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू एक करोड़ है और वह 1.5 करोड़ रुपये एंजल निवेशकों से जुटाता है तो 50 लाख रुपये पर एंजल टैक्स लगेगा अपने नए बजट में सरकार ने इस टैक्स को हटाने का फैसला दिया है जो की एक सराहनीय काम है 

इनकम टैक्स अब कब और कितना देना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में ऐलान किया है कि नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यानी कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया.

नया टैक्स स्लैब 2023-24

आय नई दर
0 से 3 लाख शून्य
3 से 6 लाख 5 फीसदी
6 से 9 लाख 10 फीसदी टैक्स
9 से 12 लाख 15 फीसदी टैक्स
12 से 15 लाख 20 फीसदी
  1. नए टैक्स स्लैब के अनुसार अब तीन लाख तक की आमदनी पर आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  2. जिन लोगों की आय 3-6 लाख तक सालाना है, उनको अपनी आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
  3. जिन टैक्सपेयर्स की आय 6-9 लाख रुपये सालाना है, उनको 10 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा.
  4. जिनकी आमदनी 9-12 लाख रुपये सालाना है, उनको 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
  5. 12 से 15 लाख रुपये तक सालाना आय वालों को 20 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा.
  6. 15 लाख से ऊपर सालाना आमदनी वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.
  7. जिनकी आय 15.5 लाख रुपये तक है उनको 52,000 रुपये का फायदा होगा.

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