पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया है। 27 अप्रैल 2025 की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वीजा रद्द और डेडलाइन:

  • भारत ने SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध हैं।
  • 537 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से निकल चुके हैं, जिनमें से 353 ने आखिरी दिन (27 अप्रैल) को सीमा पार की।
  • मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिकों को डेडलाइन तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
  • राजस्थान और दिल्ली सरकारों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ समन्वय कर डेडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया।

गैर-अनुपालन की सजा:

    • जो पाकिस्तानी नागरिक डेडलाइन तक देश नहीं छोड़ेंगे, उन्हें इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत 3 साल तक की जेल, ₹3 लाख तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
    • प्रशासन सत्यापन कर रहा है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पहलगाम हमले का पृष्ठभूमि:

    • पहलगाम हमला, जिसे द रेसिस्टेंस फ्रंट (लश्कर-ए-तैयबा का कथित प्रॉक्सी) से जोड़ा गया, ने भारत-पाक तनाव को बढ़ा दिया।
    • भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी, और SAARC वीज़ा यात्रा पर पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया।
    • देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ स्थानों जैसे कर्नाटक में पाकिस्तानी झंडों को सड़कों पर चिपकाने की प्रतीकात्मक कार्रवाई की गई।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले में शामिल होने से इनकार किया और तटस्थ जांच की पेशकश की, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आतंकवाद को समर्थन देने की बात स्वीकारी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विशेष सत्र:

  • जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 28 अप्रैल को एक विशेष सत्र में पहलगाम हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिशों को नाकाम करने का संकल्प लिया गया।
  • मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में असफल रहे, क्योंकि उनकी सरकार हमले को रोक नहीं सकी
पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई:

  • भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने की डेडलाइन दी थी। जो लोग समय सीमा तक नहीं गए, उन्हें इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत 3 साल की जेल या ₹3 लाख का जुर्माना, या दोनों हो सकता है।
  • अटारी-वाघा बॉर्डर पर 272 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक पिछले दो दिनों में भारत छोड़ चुके हैं, और आज भी कई और के निकलने की उम्मीद है

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