ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज की आगे की सुनवाई 22 सितम्बर को
12 सितम्बर 2022 को बहुचर्चित ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज डाक्टर अजय कृष्णा ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को यह बोलकर ख़ारिज कर दिया की अगली सुनवाई 22 सितम्बर २०२२ को होगी यह मामला सुनने लायक है इसलिए इस मामले पर सुनवाई आगे जारी रहेगी कोर्ट ने माना की यह मामला 1991 के उपासना स्थल के अंतर्गत नहीं आता इसलिए उसने मुस्लिम पक्ष से जारी सभी आपत्तियों को ख़ारिज कर दिया है
सोमवार को फैसले को मद्देनज़र रखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये थे इसके साथ ही बाकी जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे इस फैसले के आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा की वो फिर से हाई कोर्ट में याचिका फिर से दाखिल करेगा वही दूसरी तरफ दिल्ली की लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास , सीता साहू , रेखा पाठक ने सयुक्त रूप से सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में १८ अगस्त २०२१ को एक याचिका दाखिल की थी की ज्ञानव्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहो को १९९१ के पहले की तरह नियमित दर्शन पूजन करने के लिए उनको सौपा जाए